MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद
मिश्रा ने मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी
अब्बास अंसारी सदर मऊ विधान सभा से विधायक है |
Abbas Ansari : उत्तर प्रदेश की गाजीपुर
अदालत ने माफिया मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर
दी अभियोजन पक्ष ने बताया की गाजीपुर सदर तहसील के लेखपाल ने 19 अगस्त 2020
को शिकायत दर्ज करायी थी की मोहम्द पट्टी में
तीन लोगों के नाम दर्ज बंजर जमीन को तत्कालीन जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया था और
जमीन को पुनह बंजर घोषित कर दिया गया था |
पुन: बंजर घोषित की गयी जमीन को अब्बास अंसारी
और उसकी माँ ने फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली इस मामले में 12 लोगो पर केस दर्ज
हुआ था
11
अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी की पत्नी को मिली जमानत
निखत बानो पर फर्जी तरीके
से अपने पति से मुलाकात करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने
ये कहते हुए निखत बानों को जमानत दे दी की याचिका करता एक महिला और एक बच्चे की
माँ है और वो एक साल से जेल में बंद है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत
की अनुमति लिए बिना कासगंज जेल बंद अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पर भी रोक लगा
दी |
29 मई इलाहाबाद
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जमानत याचिका की थी खारिज
उच्च न्यायलय की लखनऊ पीट
ने पूरे मामले की गम्भीरता और निखत बानो की संलिप्तता को देखते हुए 29 मई को जमानत
याचिका खारिज कर दी थी |